जरूरी जानकारी! आज से बदल गया SIM कार्ड से जुड़ा ये नियम, नहीं बढ़ी डेडलाइन

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) को लेकर TRAI ने नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है. इसके बाद MNP की प्रक्रिया कम दिनों में ही पूरी कर ली जाएगी.

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 टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने हाल ही में संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ​(MNP) प्रक्रिया के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया था. TRAI के मुताबिक, 16 दिसंबर यानी आज (सोमवार) से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (Mobile Number Portability) की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. इसके बाद कोई भी यूजर अपने ऑपरेटर को आसानी से बदल सकता है. इसके लिए उन्हें मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा.

कम हो जाएगी पोर्टिंग प्रक्रिया की अवधि

ट्राई ने इस नई प्रक्रिया में यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) के क्रिएशन का शर्त लेकर आया है. नए नियम के तहत अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने के आग्रह करता है तो उसे 3 वर्किंग डे में पूरा करना होगा. वहीं, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा करना होगा.

ट्राई ने इस नई प्रक्रिया में यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) के क्रिएशन का शर्त लेकर आया है. नए नियम के तहत अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने के आग्रह करता है तो उसे 3 वर्किंग डे में पूरा करना होगा. वहीं, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा करना होगा.

ट्राई ने स्पष्ट किया है कि कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शनों की पोर्टिंग की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई प्रक्रिया 16 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी. मोबाइल उपभोक्ता यूपीसी को क्रिएट कर सकेंगे और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे.

TRAI के नए नियम में यह भी शामिल

नई प्रक्रिया के नियम तय करते हुए ट्राई (TRAI) ने कहा कि अलग अलग शर्तों के पॉज़िटिव अनुमोदन से ही यूपीसी का क्रिएट किया जा सकेगा. उदाहरण के लिए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शनों के मामले में ग्राहक को अपने बकाया के बारे में संबंधित आपरेटर से प्रमाणन लेना होगा.इसके अलावा मौजूदा आपरेटर के नेटवर्क पर उसे कम से कम 90 दिन तक एक्टिव भी रहना होगा. लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों में यूपीसी चार दिन के लिए वैलिड होगा. वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर सर्किलों में यह 30 दिन तक वैलिड रहेगा.

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